Sexual offence

एक पिता जो सगी बेटियों का करता था रेप, मिली आजीवन कारावास की सज़ा

दो नाबालिग बेटियों ने अपने ही पिता पर रेप का अलग-अलग मामला दर्ज करवाया था। इसी एक मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।

दुर्ग

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोर्ट ने रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पिता अपनी सगी बेटीयों  का दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाया गया है।

दो नाबालिग बेटियों ने अपने ही पिता पर रेप का अलग-अलग मामला दर्ज करवाया था। इसी एक मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। हालांकि दूसरा मामला अभी विचाराधीन है। कोर्ट ने बीते 28 दिसंबर को फैसला सुनाया है।

अदालत ने 6 महीने में सुनाया फैसला दर्ज मामले के अनुसार आरोपी पिता करीब पांच साल से अपनी बेटियों के साथ रेप कर रहा था। यह फैसला दुर्ग की विशेष न्यायाधीश शुभ्र पचौरी की अदालत में फैसला सुनाया गया है।

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी। अदालत ने केवल 6 महीने में ही यह फैसला सुनाया है।

दोनों बेटियों ने अलग-अलग दर्ज कराए मामले आरोपी के खिलाफ पीड़िता दोनों बेटियों ने पुलिस में अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें से एक के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।

मामला दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र का है। पीड़ित किशोरी ने पिछले 30 जून को पुलगांव थाने में अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि उसके पिता पिछले पांच साल से उसको डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं।

धमकी देता था आरोपी पिता आरोपी पिता ने संबंध बनाने की शुरुआत साल 2014 में की थी। उस वक्त पीड़िता की उम्र महज 11 साल थी।

उम्र कम होने के चलते उसे अपने साथ हुए घटना के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, जिस कारण उसने घटना कि जानकारी किसी को नहीं दी। जिससे पिता का हौसला बढ़ गया और वह आए दिन डरा धमकाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा था।

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